MP में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइन जारी किराना दुकानों को मिली राहत
मध्य प्रदेश अनलॉक की गाइडलाइन मध्य प्रदेश (mp) में 1 जून से अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है जिसके लिए सरकार ने अनलॉक कि राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट को भेज दी गई है इसके मुताबिक प्रदेश में स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल वाह शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे लेकिन किराना की […]

मध्य प्रदेश अनलॉक की गाइडलाइन
मध्य प्रदेश (mp) में 1 जून से अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है जिसके लिए सरकार ने अनलॉक कि राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट को भेज दी गई है इसके मुताबिक प्रदेश में स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल वाह शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे लेकिन किराना की दुकानें खुल जाएंगी इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा

5% से ज्यादा सप्ताहिक संक्रमण दर वाले जिलों में रहेगी सख्ती
जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से अधिक है वहाँ अभी पाबंदियां कम नहीं होंगी सरकार ने 5% से ज्यादा सप्ताहिक संक्रमण दर वाले और 5% की दर से कम संक्रमण वाले जिलों को चिन्हित किया है एवं अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है भोपाल इंदौर मुरैना वा सागर में संक्रमण की दर 5% से ज्यादा है इसलिए यहां अनलॉक के दौरान भी सख्ती ज्यादा रहेगी
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 30 मई की शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई से हर जिलों में आदेश जारी कर देंगे हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया जाएगा
1 जून से इन्हें मिलेगी छूट
1 ) उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां इस से जुड़े लोगों को आई कार्ड के साथ परिवहन की अनुमति
2 ) अस्पताल नर्सिंग होम मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पशु चिकित्सालय
3 ) किराना राशन फल व सब्जी डेयरी व दूध केंद्र आटा चक्की पशु आहार दुकाने मेडिकल स्टोर
4 ) मोहल्ले कॉलोनी वा गांव में सिंगल दुकानें
5 ) कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस की सर्विस
6 ) मेंटेनेंस सर्विस देने वाले
7 ) पेट्रोल पंप गैस स्टेशन रसोई गैस सर्विस
8 ) बैंक बीमा कार्यालय व एटीएम
9 ) कृषि उपज मंडी खाद बीज व कृषि यंत्र की दुकानें
10) ऑटो रिक्शा में दो सवारी की मिलेगी अनुमति
11) टैक्सी कार में ड्राइवर व दो अन्य लोग बैठ सकेंगे
12 ) सार्वजनिक परिवहन प्राइवेट बस संचालन को मिलेगी छूट
सब्जी फल थोक बाजार के लिए प्रशासन तय करेगा स्थान
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि हर जिले में सब्जी फल बाजार के खुलने का स्थान जिला प्रशासन तय करेगा ! इसके साथ ही मार्केट में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त भी लागू होगी
स्वास्थ्य संबंधी खबरें—-
अभी इनको अनुमति नहीं मिली
अनलॉक के दौरान सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन व मेले के साथ-साथ स्कूल कॉलेज शैक्षणिक ट्रेनिंग गेम्स कोचिंग स्थान वा सिनेमाघर शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल थिएटर पिकनिक स्पॉट ऑडिटोरियम व सभागृह को फिलहाल अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है
1 जून के बाद इन्हें सशर्त अनुमति दी जाएगी
● मंदिरों में एक समय में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकते
● अंतिम संस्कार में 10 लोगों किस शामिल होने की अनुमति
● शादियों में दोनों पक्षों से 20 लोग शामिल होंगे यानी एक पक्ष से 10 लोग इसके साथ ही प्रशासन को अतिथियों की सूची देना होगा
● आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़कर बाकी दफ्तर 100% अधिकारी व 50% कर्मचारी के साथ संचालित हो सकेंगे
घूमने ना दे एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति
सीएम शिवराज ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि एक भी कोरोना मरीज बाहर ना घूमें इसके साथ ही अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान की जाए जहां भी संक्रमण हो वहां माइक्रो कंटेंटमेंट क्षेत्र बनाएं हर पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए
संक्रमण के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार रेड ग्रीन येलो जोन बनाया जाए और उसके अनुसार ही प्रतिबंध लागू किए जाएं दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके जिन गांव में एक भी संक्रमित नहीं है उसे ग्रीन जोन में रखा जाए जहां 4 से कम किए हैं उन कामों को यलो जोन में रखा जाए इसके साथ ही 5 या इससे अधिक केस वाले गांव यह क्षेत्र को रेड जोन बनाया जाए
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