RBI का नया नियम : ATM में कैश नहीं, तो बैंकों को देना होगा 10 हजार का जुर्माना

RBI का नया नियम | अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं और पैसे नहीं होते है ! यह समस्या अधिकतर उन शहरों या क्षेत्रों में आती हैं जो कम विकसित है हालांकि यह समस्या शहरों में भी अब आम हो चुकी है एटीएम में कैश ना होने […]

Banks Will Have To Pay Fine If There Is No Cash In ATM, New Rules Will Be Applicable From October 1
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RBI का नया नियम | अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं और पैसे नहीं होते है ! यह समस्या अधिकतर उन शहरों या क्षेत्रों में आती हैं जो कम विकसित है हालांकि यह समस्या शहरों में भी अब आम हो चुकी है एटीएम में कैश ना होने से परेशान होने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए RBI ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जायेगा !

Reserve Bank of India

10 हजार रूपये तक का जुर्माना लग सकता है

RBI के नए निर्देशों के तहत अब 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के ATM में किसी महीने अगर 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

RBI ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि ATM के जरिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके। कुछ बैंक ATM में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं। इस स्थिति में भी बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल ATM कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है।

ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक ग्राहकों से लेता है जुर्माना

कैश की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपए प्लस GST अलग से वसूली किया जाता है !

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