MP में 1 अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति, ये नियम हुए सख्त
मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 को 1 अप्रैल ने मध्यप्रदेश में लागू कर दिया जायेगा, नई शराब नीति (new abkari niti mp) में प्रशासन के द्वारा कई नियमो में बड़े बदलाव किये गये है आइये जानते है शराब नीति के नये नियम

मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 (new abkari niti mp)
- राज्य में कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी
- मंदिर एवं स्कूल से 100 मीटर की दूरी
- New Abkari Niti Mp - शराब पीकर वाहन चलाया तो होगी कड़ी कार्यवाही
New Abkari Niti Mp: मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सभी अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया। कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी।
शॉप बार पर भी शराब नहीं पी जा सकेगी। नई शराब नीति 1 अप्रेल से लागू होगी। शराब दुकानों के टेंडर 10 फीसदी वृद्धि के साथ दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, धार्मिक स्थल व कोचिंग समेत सभी तरह के शैक्षणिक स्थलों से शराब दुकान की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए तो लाइसेंस निलंबित करने के नियम और सख्त होंगे।
इस पर सहमति बन गई है। कैबिनेट में बताया गया कि 2010 से प्रदेश में नई शराब दुकान नहीं खोली गई है। सीएम की नर्मदा सेवा यात्रा में 64 दुकानें बंद की गई थीं।