Indian Railway: रेलवे ने लागू किया नया नियम अब कंफर्म सीट होने के बावजूद भी अपनी मर्जी से नहीं सो सकेंगे आप, पढ़िए यह महत्वपूर्ण जानकारी

Indian Railway New Rule: भारत में रेलवे विभाग ने किया बदलाव,अब कन्फर्म सीट होने के बावजूद भी अपनी मर्जी से नहीं सो सकते, जानिए नया नियम

Indian Railway: रेलवे ने लागू किया नया नियम अब कंफर्म सीट होने के बावजूद भी अपनी मर्जी से नहीं सो सकेंगे आप, पढ़िए यह महत्वपूर्ण जानकारी
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Indian Railway New Rule: रेलवे ने लागू किया नया नियम अब कंफर्म सीट होने के बावजूद भी अपनी मर्जी से नहीं सो सकेंगे आप, पढ़िए यह महत्वपूर्ण जानकारी

Indian Railway: भारत में लाखों लोग ट्रेन की सफर प्रतिदिन करते हैं पर रेलवे विभाग द्वारा किए गए नए बदलाव से हम अपडेट नहीं रहते हैं. अगर आप रेलवे में सफर कर रहे हैं तो यह नया नियम आपको जानना जरूरी भी है. क्योंकि अब ट्रेन की बर्थ को लेकर भी रेलवे विभाग ने कुछ नए नियम लागू कर पुराने नियमों में बदलाव किया है. अक्सर ट्रेन में सफर करते समय आपको मन पसंद की सीट जरूर मिलती है पर अचानक किए गए बदलाव परेशानी का कारण बन सकता है.

इस तरह से हुआ बर्थ को लेकर नियमों में बदलाव

नए नियम के अनुसार अगर आपको मिडिल बर्थ की सीट मिली है तो आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. अक्सर आपने देखा होगा कि लोअर बर्थ पर देर रात तक लोग बैठे रहते है और आपको मिली मिडिल बर्थ की सीट पर सोने को नहीं मिलता. इसके साथ यह भी देखे होंगे कि चलती ट्रेन के समय दिन में भी लोग अपनी मिडिल बर्थ खोल कर सोने लगते हैं. जिसके कारण लोअर बर्थ पर बैठने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

रेलवे विभाग ने यात्रियों को होने वाली इन परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे विभाग ने मिडिल बर्थ के साथ लोअर बर्थ की सीटों को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं. अब नए नियमों मे मिडिल बर्थ की आरक्षित सीट वाला व्यक्ति सुबह 6:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 तक अपनी बर्थ खोलकर उसमें नहीं सो सकता है. अगर कोई यात्री दिए गए समय के अनुसार मिडिल बर्थ में सोता है तो उसे आप मना कर सकते हैं अगर आपकी बातें नहीं मानता तो आप रेलवे विभाग के दिए गए टोल फ्री नंबरो पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

भारतीय रेलवे विभाग द्वारा बदलाव किए गए नए नियम के अनुसार अब कोई भी यात्री अपनी मिडिल बर्थ की सीट रात्रि 10:00 बजे से पहले नहीं खोल सकता है. इतना ही नहीं सुबह 6:00 बजे के बाद उसे अपनी मिडिल बर्थ को वापस बंद करना पड़ेगा. रेलवे विभाग द्वारा जारी किए गए इस नए नियमों का कोई भी यात्री उल्लंघन करते पाया गया तू उसके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है.

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