पैन आधार आज ही करा ले लिंक वरना लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना चेक करिए नई अपडेट
पैन आधार से लिंक ना करवाने पर ₹10000 का जुर्माना किया जाएगा आइए जानते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in से किस तरह से कर सकते हैं यह काम

Pan Aadhar Link : वित्तीय लेनदेन के लिए अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक दोनों को लिंक नहीं करवाया है उनके अभी मौका है। एक अप्रेल के बाद से सरकार की ओर से 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन धारक 31 मार्च से पहले हर हाल में अपना पैन आधार से साथ लिंक कर लें, नहीं तो उन्हें जुर्माना देना होगा।
घर बैठे भी कर सकते हैं लिंक
आधार कार्ड को पैन कार्ड (Pan Aadhar Link) से लिंक खुद भी करा सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है। इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा।
इस पेज पर आपको पैन और आधार नंबर डालने होंगे। इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा। इसके बाद यह हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से डेटा नहीं मिल रहा है तो कार्ड में करेक्शन करवाना होगा, उसके बाद दोबारा यही प्रक्रिया करें।
मोबाइल से भी लिंक करें
Pan Aadhaar Link To Mobile : अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस भेजना होता है। एसएमएस भेजने का फॉर्मेट होता है UIDPAN स्पेस 12 नंबरों का आधार कार्ड फिर स्पेस 10 डिजिट वाला पैन नंबर लिखना होता है। इसके बाद संबंधित नंबर पर सेंट कर दें।