राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म..? 30 दिन के लिए सजा निलंबित, हाई कोर्ट में अपील की तैयारी
मोदी सर ने मामले में कोर्ट में मानहानि केस पर 2 साल की सजा सुनाई थी आइए जानते हैं क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी या नहीं

मोदी सरनेम मानहानि केस के मामले मे सूरत की सीजेएम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी करार दिया हैऔर उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई है! हालांकि कोर्ट ने सजा 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है,ताकि राहुल गांधी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकें। उन्हें कोर्ट द्वारा जमानत भी दे दी गई है।
इस फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्य पर तलवार लटक गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के मुताबिक आपराधिक केस में 2 साल या ज्यादा की सजा पर सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है, अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी सभी की निगाहें
राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में नजरें अब लोकसभा अध्यक्ष पर आकर टिक गई हैं! हालांकि फैसले की प्रति अभी नहीं पहुंची है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कोई फैसले की प्रति के साथ सदस्यता रद्द करने का आवेदन करता है तो इसे सलाह के लिए लोक सभा समिति को भेजा जाएगा, समिति की राय पर स्पीकर सदस्यता रद्द करने या न करने का फैसला कर सकते हैं।
राहत नहीं मिली तो जाएगी सदस्यता
राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं! शीर्ष अदालतों ने राहुल गाधी को राहत नहीं दी तो सदस्यता चली जाएगी, अभी सजा सस्पेंड है इसलिए स्पीकर के निर्णय की भी भूमिका नहीं बनती है।