Rahul Gandhi Defamation Case : आखिर राहुल गांधी को सजा क्यों हुई आइए जानते हैं विस्तार से

Why was Rahul Gandhi punished : आइए जानते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आखिर कोर्ट ने क्यों 2 साल की सजा सुना दी

Rahul Gandhi Defamation Case : आखिर राहुल गांधी को सजा क्यों हुई आइए जानते हैं विस्तार से
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Rahul Gandhi Defamation Case : एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है मोदी सरनेम अब राहुल गांधी पर भारी पड़ गया है बहुचर्चित कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बयान मामले में दर्ज मानहानि केस में दोषी पाया गया है इसके साथ ही सूरत सेशन कोर्ट द्वारा उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है हालांकि सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के तुरंत बाद ही उन्हें 30 दिनों की जमानत भी दे दी गई है इसके साथ ही राहुल गांधी के ऊपर अदालतों में अर्जी दाखिल करने का भी वक्त दिया गया है

Rahul Gandhi Defamation Case : 2019 का है मामला

Why was Rahul Gandhi punished : बात 13 अप्रैल 2019 की है जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान बड़ा बयान दिया था उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है और सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया

और पूर्व मंत्री रहे पूर्णेश मोदी प्रिया दिखाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत स्टेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुना दी

हालांकि बेल मिलने के कारण राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ेगा और वह जब तक बाहर रहेंगे और इस दौरान वह अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और परमानेंट बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे और उनके साथ देश के कई जाने-माने कांग्रेस नेता भी मौजूद थे राहुल गांधी आज ही सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे थे फिलहाल राहुल गांधी मानहानि केस (Rahul Gandhi Defamation Case) अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है


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