MP News: छतरपुर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण में सुनाई सात दिवस की जेल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना।

MP News: श्रीमती रचना द्विवेदी विकासखंड कोऑर्डिनेटर कि अब मानना याचिका पर जिसका टर्मिनेशन को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी शैलेंद्र सिंह कलेक्टर छतरपुर एवं अमर बहादुर सिंह सीईओ जिला पंचायत छतरपुर ने रचना द्विवेदी को ज्वाइन नहीं कराने के कारण स्टे दिनांक से अभी तक का भुगतान करने का आदेश हुआ जिसका पालन नहीं होने पर कोर्ट के द्वारा दोनों अधिकारियों को 7 -7 दिवस की जेल एवं ₹2000 का जुर्माना लगाया गया।
Tags:
Next Story