8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में आठ वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास शेष जीवन के लिये एवं 6 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।

8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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MP: बुरहानपुर जिला न्यायालय ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 6 हजार के अर्थदंड से किया दंडित, दरअसल आठ वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले, आरोपी को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास शेष जीवन के लिये एवं 5 हजार रू. धारा 342 भा.द.स. के अन्तर्गत 2 वर्ष का कारावास 1 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया.

विशेष लोक अभियोजक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि बालिका पड़ोस मे टीवी देखने गयी थी टीवी देखकर अकेली आ रही थी तभी रास्ते मे आरोपी संजु उसके घर के सामने खड़ा था उसने पीडि़त बालिका को अपने पास बुलाया बालिका उसके पास गयी तभी संजु ने बालिका का मुह दबाकर हाथ पकड़कर उसके घर के अन्द‍र ले गया ओर उसके साथ दुष्कर्म किया.

बाद में बालिका को घर के पिछे छोड़कर चला गया बालिका ने उक्त घटना अपने माता पिता को बतायी इसके बाद बालिका की मां ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, फरियादी की सूचना पर थाना खकनार द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376 376ए बी, 342 भा.दं.सं. एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 6 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया.

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