घासलेट डालकर युवक की हत्या, पत्नी सास और साले को हुई उम्र कैद, यह थी वजह

मध्य प्रदेश उज्जैन: तराना अनुविभाग के थाना माकड़ोन के ग्राम चाक्या में तीन लोगो के द्वारा एक युवक की हत्या करने वालो को समक्ष न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई है। पांच वर्ष बाद मृतक को न्याय मिला है , अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश राजेश सिंह द्वारा तीन आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास से दंडित किया है।
यह है मामला
अपर लोक अभियोजक सरदार सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में बताया की घटना 2018 की है ग्राम साहिबखेड़ी में रहने वाले मृतक राहुल अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल चाकया गांव गया था जहा उसकी पत्नी, सास, ओर साले ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया घटना के दूसरे दिन पत्नी मृतक को माकडोंन उपचार के लिए ले गई।
जहा आकस्मिक चिकित्सा कर उज्जैन रेफर कर दिया गंभीर अवस्था होने से मृतक राहुल को इंदौर एम वाई हॉस्पिटल ले जाया गया जहा उसकी मृत्यु हो गई। पांच साल जिला अपर सत्र न्यायालय में वाद चलने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने तीनो आरोपी सास , पत्नी , ओर साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।