एमपी में एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर होगा मोटा चालान, जानिए गाइडलाइन

New Traffic Rule मध्यप्रदेश में यातायात नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें पुराने नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है

एमपी में एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर होगा मोटा चालान, जानिए गाइडलाइन
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मध्यप्रदेश में यातायात नियम और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport Minister Govind Singh Rajput) ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब से मध्यप्रदेश में मरीज को ले जाते वक्त एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर ₹10000 का चालान भरना होगा, इसके साथ ही अन्य यातायात नियमों पर भी जुर्माना का नया नियम लागू किया गया है.

नया नियम के अनुसार बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर ₹300 का चालान भरना होगा ओवरलोड करते हुए पाए जाने पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा,जो वाहन चालक क्षमता से अधिक सवारियों को वाहन में बैठेंगे उन्हें प्रति सवारी ₹200 का जुर्माना देना होगा और दो पहिया तीन पहिया वाहनों के लिए अतिरिक्त सवारी पर ₹50 का जुर्माना लगेगा.

मध्यप्रदेश में नया यातायात नियम (New Traffic Rule in Madhya pradesh) एवं बढ़ा हुआ जुर्माना आज से लागू हो जाएगा परिवहन मंत्री ने सभी से अपील की है कि अगर कोई भी एंबुलेंस दिखती है तो कृपया उसे रास्ता दे दें ताकि मरीज की जान बच सकें.

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