रीवा जिले को कलेक्टर ने जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र किया घोषित, अब नहीं करवा पाएंगे बोर
रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने 15 जुलाई तक के लिए जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है

रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले को 15 जुलाई तक के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, क्योंकि जिले में मार्च के महीने में ही नदी तालाब सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेश जारी करते हुए संपूर्ण जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए बोर करवाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इन बातों का रखना होगा ख्याल
- कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के "जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्त्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्त्रोतो का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल उपयोग नहीं करेगा।
- जिले के समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों के समस्त नदी, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्त्रोंतो का उपयोग एवं घरेलू प्रयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया जाता है।
- जिले के "जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा ।
- जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना हैं, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय (राजस्व) को आवेदन करना होगा।
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