पूर्व अग्निवीरो का BSF की नौकरी में 10% का कोटा
पूर्व अग्निवीर सैनिकों को BSF ज्वाइन करने पर 10% का कोटा दिया जाएगा, इसके साथ ही ऊपरी आयु-स -सीमा में -छूट देने का भी ऐलान किया है

नई दिल्ली. सीमा सुरक्षा बल (BSF) की नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ की नौकरियों में ऊपरी आयु-स -सीमा में -छूट देने का भी ऐलान किया है। हालांकि छूट इस पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का।
सरकार ने बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाया है, जो 9 मार्च से प्रभावी हो गया। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को कॉन्स्टेबल पद के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के मामले में 3 साल की छूट दी जाएगी।
बीएसएफ की भर्ती में अग्निवीरों को शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट मिलेंगी। सरकार ने पिछले साल अग्निवीरों (Agniveer) को अलग-अलग मंत्रालयों की नौकरियों में आरक्षण का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया था व डिफेंस पीएसयू में 10-10% कोटे की घोषणा की गई थी। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल व असम- राइफल्स में भी 10% आरक्षण की घोषणा की गई थी।