Income Tax E Filing: इस तारीख से पहले इनकम टैक्स न भरने पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना
income tax last date : इनकम टैक्स यानी आइटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है इस बार आयकर विभाग पूरी तरह से सशक्त दिखाई दे रहा है. अगर इस तारीख से पहले आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.

Income Tax E Filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ गई है इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्त दिखाई दे रहा है 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करना अति आवश्यक हो गया है इस डेट तक अगर आप इनकम टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको महंगा जुर्माना अदा करना पड़ सकता है अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी लास्ट डेट (itr filing last date) बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी आयकर दाता को अलर्ट करने के लिए एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि "जिन टैक्सपेयर का किसी दूसरे देश में कोई इनकम सोर्स या अकाउंट है तो उन्हें ITR भरते समय फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना जरुरी है".
10 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना
आइटीआर फाइल करते वक्त (income tax e filing) आपको कई बातों का ख्याल रखना होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के अलावा भी कई अन्य तरीकों से पैसा कमाते हैं. इसके अलावा जो विदेशों में रहकर किसी नौकरी या बिजनेस के जरिए पैसा भेजते हैं ऐसे लोगों के लिए भी ITR फाइल करना अति आवश्यक होता है
अगर आप विदेश में रहकर किसी अन्य तरीके से पैसा कमा रहे हैं और ITR File करते वक्त अपनी यह महत्वपूर्ण जानकारी छुपाते हैं तो इस स्थिति में आपके द्वारा इनकम टैक्स की चोरी करना माना जाएगा इस स्थिति में आपसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है.