सोना बेचने के लिए 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई गाइडलाइन
सोना या उससे बने गहनों को बेचने के लिए 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी होने वाली है

1 अप्रैल से सोना बेचने के लिए नई गाइडलाइन जारी होने वाली है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोना और उससे बने गहनों की खरीदी और बिक्री के नियमों में बदलाव किया है, नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट हॉलमार्क किए गाने ही मान्य होंगे.
इसके साथ ही 4 डिजिट वाली हाल मार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, नियमों में बदलाव के बाद अब छोटे कारोबारियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, मध्य प्रदेश में फिलहाल 12 जिलों में हॉल मार्क अनिवार्य किया गया था,मध्यप्रदेश सराफा एसोसिएशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजा सर्राफा का कहना है कि पुराने चार डिजिट वाले गहनों को बेचने के लिए और समय दिया जाना चाहिए.
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