अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए RBI की नई गाइडलाइन, वरना हो जाएगा भारी नुकसान
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंक लॉकर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है

अगर आप भी बैंक के लॉकर में अपनी कीमती चीजों को रखते हैं तो यह नियम जरूर जान लीजिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक रबी ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार जल्द ही भारत में मौजूद सभी बैंक अपने लॉकर होल्डर के साथ है एक नया एग्रीमेंट करेंगे
लागू होगी क्षतिपूर्ति नीति
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक को निर्देश देते हुए कहा है कि लॉकर एग्रीमेंट में सुनिश्चित करें कि वह IBA (भारतीय बैंक संघ) के नए और संशोधित एग्रीमेंट मॉडल पर आधारित है या नहीं आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए जानकारी दी है कि नए और संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट के तहत अगर आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाती है तो इस मामले में बैंक मुआवजा देगा पुरानी एग्रीमेंट और नीत में इस नियम को नहीं दर्शाया गया था जिसे आप सुधारा जा रहा है
लॉकर किराए के 100 गुना मुआवजा का प्रावधान
आरबीआई की अधिकारिक नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2021 में कहा गया था कि ग्राहकों को बैंक की लापरवाही के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो बैंक वार्षिक लॉकर किराए के 100 गुना मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होंगे हालांकि इस नियम में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आया भूकंप सहित स्तरीय क्षतिपूर्ति में मुआवजे का भुगतान करने के लिए बैंक उत्तरदाई नहीं है
RBI ने आदेश किया है कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां लॉकर किराए पर लेने वाले सभी खाताधारकों के साथ नई गाइडलाइन के अनुसार ही एग्रीमेंट किया जाए या फिर पुराने एग्रीमेंट को संशोधित करके नया एग्रीमेंट बनाया जाए अगर ऐसा नहीं होता तो बैंकों पर कार्यवाही भी हो सकती है