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Rewa News: गांजा तस्करी के मामले में चार को 20 साल की सजा, मऊगंज पुलिस ने पकड़ा था कंटेनर में लोड 1.42 करोड़ का गांजा

मऊगंज पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में पकड़े गए अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है.

Rewa News: मऊगंज पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में चाक मोड ओवर ब्रिज के समीप घेराबंदी कर अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा था जो कंटेनर में 1.42 करोड रुपए का गांजा लोड करके मिर्जापुर से रीवा जा रहे थे, कंटेनर UP21AN2647 की तलाशी लेते समय खुद पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि अंदर 9 क्विंटल 52 किलो गांजा और ऊपर से कुरकुरे चिप्स की पैकेट लोड की गई थी, यह कार्यवाही रीवा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन पर मऊगंज के एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा और थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी ने की थी.

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पुलिस द्वारा हिसाब लगाने पर गांजा की कीमत 1.42 करोड रुपए आंकी गई, इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, पुलिस ने जांच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई.

अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शशि तिवारी ने की थी न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों- को सुनने के बाद अभियुक्त इकबाल हुसैन निवासी बिलारी मुरादाबाद, अब्दुल हुसैन निवासी मुरादाबाद, संजय उर्फ गुड्डू कुशवाहा पिता रमाकांत टीकर गोविन्दगढ़, प्रदीप पाण्डेय पिता राजबहोर निवासी पटना बैकुंठपुर को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है, मामले में दो आरोपी सुनील सिंह परिहार व जनैव मुसलमान अभी फरार है.

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