MP High Court Order: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- शिक्षक भर्ती में EWS के अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने का निर्देश
हाई कोर्ट जबलपुर का बड़ा निर्देश डेढ़ माह के अंदर राज्य सरकार को शिक्षक भर्ती के EWS अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर आई खुशी
MP High Court Order: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है. प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया था पर उस समय EWS आरक्षण लागू नहीं हुआ था. वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान मे संशोधन करते हुऐ EWS के तहत आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी.
इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट जबलपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डेढ़ माह के अंदर राज्य सरकार को EWS के अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाकर नियुक्त पत्र देने के निर्देश दिए हैं.
मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (HC Jabalpur) के माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई किया था. उन्होंने सुनवाई दौरान निर्देश दिए की ईडब्लूएस के साथ विषय के अनुसार सूची तैयार कर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए नियुक्ति पत्र जारी करें.
हाई कोर्ट में आज कदर करते समय आज का कर्ताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 14 जनवरी 2019 को संविधान में संशोधन किया था. इसके तहत EWS आरक्षण लागू करते हुए अभ्यर्थियों को इसका फायदा देना चाहिए, क्योंकि EWS वर्ग के शिक्षक परीक्षा भर्ती में बैठे परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गया था.
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