SEBI New Rule: अधूरी KYC वाले 1.3 करोड़ निवेशकों का खाता होल्ड पर, नहीं निकाल पाएंगे पैसे
SEBI ने KYC को लेकर निवेशकों को दिया बड़ा झटका, एक झटके में होल्ड पर हो गए अकाउंट
SEBI New Rule: अधूरी केवाइसी के कारण केवाइसी रजिस्ट्रेशन करने वाली इकाइयों (KRA) ने करीब 12% निवेशकों के डीमैट और ट्रेडिंग खाते को होल्ड पर डाल दिया है। ये निवेशक इन डीमैट खातों से स्टॉक, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में न तो ट्रेड कर सकेंगे और न ही पैसे निकाल सकेंगे।
देश के 5 केआरए ने कहा कि ये खाते सेबी के नियमों के अनुरूप नहीं है। इन खातों की केवाइसी अभी भी पैन और आधार के साथ अपडेट नहीं है। अधिकतर खाते की केवाइसी यूटिलिटी बिल जैसे- गैस कनेक्शन, बैंक खाता, बिजली, टेलीफोन बिल आदि का उपयोग करके किए गए थे।
नियमों के अनुसार, केवाइसी को तीन कैटेगरी में बांटा है, जिनमें वैलिडेट, रजिस्टर्ड व होल्ड शामिल है। वैलिडेट केवाइसी वाले निवेशकों निवेश जारी रख सकते हैं। रजिस्टर्ड केवाइसी वाले भी निवेश जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वे किसी नए फंड हाउस में निवेश करते हैं या नया डीमैट खाता खोलते हैं तो दोबारा केवाइसी करानी होगी। जिनका खाता होल्ड है उन्हें तब तक निवेश या पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक वे आधार और पैन देकर केवाइसी वैलिडेट नहीं कराते।
इस तरह से होगी KYC
- निवेशक www.CVLKRA.com या www.CAMSKRA.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना केवाइसी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- होम पेज पर KYC Inquiry पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया वेबपेज ओपन होगा। वहां अपना पैन डालें और कैपचा भरें।
- पैन और कैपचा भरकर समिट करेंगे तो वहां तीन श्रेणी में रिजल्ट दिखेगा। पहला वैलिडेटेड, दूसरा रजिस्टर्ड और तीसरा ऑन होल्ड होगा।
- रजिस्टर्ड और तीसरा ऑन होल्ड वाले केवाइसी को आधार और पैन वैलिडेट करना होगा।
लेनदेन नही कर पाएंगे ये निवेशक – SEBI
11 करोड़ से 1.30 करोड़ यानी करीब 12% निवेशकों के डीमैट खाते को विभिन्न केआरए ने होल्ड पर डाला, बिना केवाइसी अपडेट किए ये निवेशक किसी तरह का लेनदेन नहीं कर सकेंगे
7.90 करोड़ यानी 73% डीमैट अकाउंट- होल्डर्स के पास वैध केवाइसी है, 1.60 करोड़ निवेशकों की केवाइसी पंजीकृत श्रेणी के अंतर्गत है.