मध्य प्रदेश में अब बिजली कंपनियों की खैर नहीं, आपूर्ति में गड़बड़ी पर हर्जाना ले सकेंगे उपभोक्ता
MP Electricity Quality Regulation Rules 2024: मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों की मनमानी को रोकने और आपूर्ति में गड़बड़ी पर सुधार करने के उद्देश्य से मप्र विद्युत नियामक आयोग इलेक्ट्रिसिटी कालिटी रेगुलेशन 2024 बनाया रहा है
MP Electricity Quality Regulation Rules 2024: मध्य प्रदेश में अब बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) द्वारा नया नियम बनाया जा रहा है अगर आप भी बिजली कंपनियों की मनमानी, लो और हाई वोल्टेज की समस्या से परेशान है तो ऐसे में यह नया नियम आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है.
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MP Electricity Quality Regulation Rules 2024
नए नियम के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को अब वोल्टेज से लेकर बिजली आपूर्ति के समय तक में गड़बड़ी होने पर हर्जाना-जुर्माना लेने का अधिकार होगा. बिजली कंपनियां तकनीकी गड़बड़ी या अन्य कारण बताकर जिम्मेदारी-जवाबदेही से नहीं बच पाएगी. इसके लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी रेगुलेशन (MP Electricity Quality Regulation Rules 2024) बना रहा है. इसमें आमजन से भी सलाह व सुझाव मांगे गए हैं, छह दिसंबर से आयोग में इसे दिया जा सकता है.
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आपूर्ति में गड़बड़ी पर हर्जाना ले सकेंगे उपभोक्ता
कई बार वोल्टेज की गड़बड़ी से लोगों के बिजली उपकरण खराब हुए, लेकिन कोई नियम-रेग्यूलेशन नहीं होने से वे बिजली कंपनी से हर्जाना नहीं ले पाए, मीटर की तेज रफ्तार से लेकर मीटर की गड़बड़ी, कंपनी की बिजली उपकरणों और आपूर्ति में मनमानी पर उपभोक्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है, उमाकांत पांडा सचिव एमपीईआरसी ने बताया है कि विद्युत गुणवत्ता विनियम 2024 तैयार किए जा रहे हैं. इससे बेहतर गुणवत्ता से बिजली आपूर्ति से जुड़े नियम-प्रावधान होंगे.