Rewa News: रीवा में इस जगह निर्माण कार्यों के लिए लेनी होगी विशेष अनुमति, पढिए पूरी खबर
Rewa Airport: रीवा एयरपोर्ट के आसपास निर्माण कार्यों के लिए अब ऊंचाई संबंधी अनुमति लेनी पड़ेगी अन्यथा निर्माण कार्य की परमिशन नहीं मिलेगी
Rewa News: रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, एयरपोर्ट से हवाई सेवा के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारियाँ की जा रही हैं, इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा है कि रीवा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते समय ऊँचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा.
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ऊँचाई संबंधी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एसडीएम हुजूर द्वारा जारी किया जाएगा. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को तथा आयुक्त नगर निगम शहरी आबादी को इस संबंध में सूचित करें. रीवा कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई सेवाओं के संचालन के लिए विमान प्रचालन की रक्षा हेतु ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध नियम 2015 अधिसूचित किए गए थे, इसकी अधिसूचना विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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रीवा एयरपोर्ट के 20KM में निर्माण कार्य के लिए लेना होगा परमिशन
अगर आप रीवा एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाते हैं तो ऊंचाई से संबंधित परमिशन लेनी होगी इसके लिए निर्माण कार्यों की ऊंचाई निर्धारित की गई है जिससे विमान की सेवाओं के संचालन में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, इसलिए निर्धारित परिधि में आने वाले क्षेत्र के निर्माण कार्यों में निर्धारित ऊंचाई का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा.