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Rewa News: रीवा और मऊगंज जिले में इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकान, जिला कलेक्टरों ने जारी किया आदेश

Holi 2026 को ध्यान में रखते हुए रीवा और मऊगंज जिले में बंद रहेगी शराब की दुकान, रीवा और मऊगंज कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Rewa News: देश और दुनिया भर में धूमधाम के साथ Holi 2026 का त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसे में हुड़दंग रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन के द्वारा आदेश जारी करते हुए शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया है.

रीवा-मऊगंज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 4 मार्च को होली पर्व अर्थात जिस दिन रंग खेला जायेगा, उस दिन जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं, जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को संपूर्ण जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

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नियम के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में 4 मार्च 2026 के दिन मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार इस दिन तमाम शराब दुकान बंद रहेगी और शराब के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, यह आदेश होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने की दृष्टि से जारी किया गया है.

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियम का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई होगी, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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