MP News: जाति छुपा कर ओबीसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ा भारी, कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन किया रद्द
मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने जाति बदलकर ओबीसी सीट से चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन किया रद्द, हाईकोर्ट ने कहा पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है
MP News: मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने जाति छुपा कर चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य पर बड़ी कार्यवाही करते हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया है दरअसल यह पूरा मामला अपनी जाति छुपा कर ओबीसी सीट से चुनाव लड़ने का है
बता दे की हाई कोर्ट ने निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य से जाति के संबंध में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं मिले इसके बाद कोर्ट ने यह बड़ी कार्यवाही की है. कोर्ट ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के पास किसी भी जाति का कोई भी प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है इसलिए वह खुद को ओबीसी नहीं बता सकता.
यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है जहां के रहने वाले रमेश चौकसे से ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने कहा था कि राजेश सिंह जो की सामान्य वर्ग (जरनल कैटेगरी) से आते हैं, उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान अपनी जाति का झूठा हलफनामा देते हुए खुद को ओबीसी बताया और OBC के लिए रिजर्व सीट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा इस दौरान वह चुनाव भी जीत गए.
याचिकाकर्ता रमेश चौकसे (Ramesh Chouksey) ने न्यायालय के समक्ष कहा कि OBC के लिए रिजर्व इस सीट में चुनाव लड़ने वाले राजेश सिंह के पास कोई भी जाति संबंधित दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिस पर न्यायालय ने जांच कराई और जाति प्रमाण पत्र न मिलने पर हाईकोर्ट ने इस निर्वाचन को रद्द कर दिया है.
पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं – हाई कोर्ट
जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह द्वारा झूठा हलफनामा पेश करते हुए खुद को ओबीसी बताकर चुनाव लड़ा गया था जिस पर कोर्ट ने उनके निर्वाचन रद्द कर दिया और हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सख्त लहजे में कहा कि निर्वाचित सदस्य के पास कोई भी जाति से संबंधित दस्तावेज नहीं है तो फिर उसे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
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