Madhya Pradesh

Mp News: पंचायत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के समान मिलेगा वेतनमान

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है (Mp News).

WhatsApp Group Join Now

Mp News: इंदौर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए पंचायत शिक्षकों के पक्ष में पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पंचायत शिक्षकों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह समान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए.

दरअसल इससे पहले कोर्ट ने 29 दिसंबर 2017 को जारी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. उस फैसले में यह निर्देश दिया गया था कि पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए. साथ ही बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश भी दिया गया था.

राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर की थी. सरकार का तर्क था कि एकलपीठ ने गलत तरीके से 1 जनवरी 2006 से वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया है. सरकार का कहना था कि पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 अप्रैल 2007 से दिया जाना चाहिए.

हालांकि इस मामले में भी अदालत ने सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया और पहले दिए गए फैसले को सही ठहराया. इसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से ही देने का रास्ता साफ हो गया है.


भोपाल नगर निगम में करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला, लोकायुक्त ने रिकॉर्ड जब्त कर शुरू की जांच

किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पंचायत कर्मचारियों को समान वेतन देने का मुद्दा पहले भी कई मामलों में तय किया जा चुका है. अदालत ने कहा कि पूर्व के फैसलों में यह साफ किया गया है कि पंचायत कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाओं का अधिकार है.

MP Milk License Rule: एमपी में मिलावटखोरी पर लगेगी लगाम, दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस जरूरी

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार स्वयं पंचायत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का निर्णय ले चुकी है, तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता. इसलिए उन्हें समान वेतनमान और उससे जुड़े सभी लाभ देने होंगे.

Mauganj News: ऋषि द्विवेदी बने नईगढ़ी थाना प्रभारी, मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश

जरूर पढिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!