Rewa News: रीवा न्यायालय का बड़ा फैसला, हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
Rewa AwadhRaj Singh murder case: रीवा अपर सत्र न्यायालय ने 4 जून 2019 को मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव में हुई हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया है

Rewa News: रीवा अपर सत्र न्यायाधीश शशांक खरे की अदालत ने हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें दो आरोपियों पिता-पुत्र को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है, यह पूरा मामला 4 जून 2019 को रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव में घटित हुआ था.
मामूली विवाद में भाई ने भाई को उतारा था मौत के घाट
तारीख़ 4 जून 2019 स्थान मनगवां थाना क्षेत्र का हटवा गांव, जहां के रहने वाले दो भाई अवध राज सिंह और हुब्बलाल सिंह के बीच बोर करवाने को लेकर मामूली सी बात पर विवाद हुआ, मृतक अवध राज सिंह का कहना था कि जब तक जमीन का हिस्सा नहीं बट जाता, तब तक जमीन में बोर मत करवाओ.
इसी बात पर विवाद शुरू हुआ और हुब्बलाल सिंह और उनके पुत्र पीयूष सिंह सहित एक अन्य के द्वारा अवध राज सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिस पर अवध राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
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मामूली विवाद बना हत्या की वजह
जमीन में बोर करवाने को लेकर हुए विवाद में अवध राज सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परिजनों की रिपोर्ट पर 4 जून 2019 को पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन 5 जून 2019 को अवध राज सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.
दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
इस पूरे केस की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी के द्वारा की गई थी, मामला रीवा न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन रीवा अपर सत्र न्यायाधीश शशांक खरे की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए पिता पुत्र हुब्बलाल सिंह एवं पीयूष सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया है.
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