Rewa Lokayukta Action: रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही, 3000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार का बाबू गिरफ्तार
Rewa Lokayukta Action: रीवा लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ₹3000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार के बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरा घटनाक्रम सिंगरौली जिले से सामने आया है

Rewa Lokayukta Action: मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसी क्रम में रीवा लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ₹3000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार के बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरा घटनाक्रम सिंगरौली जिले से सामने आया है.
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जानकारी के अनुसार सिंगरौली जिले की सरई तहसील कार्यालय में पदस्थ लखपति सिंह सहायक ग्रेड 3 नायब तहसीलदार का बाबू एवं देवेंद्र जायसवाल नायब तहसीलदार कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर एक भूमि का नामांतरण करने के एवज़ में ₹10,000 की मांग कर रहे थे. जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ता रामनारायण शाह पिता गीताशरण शाह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट धिरौली तहसील सरई जिला सिंगरौली ने इसकी शिकायत रीवा लोकायुक्त से की थी.
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शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया की मेरे द्वारा 23.75 डिसमिल भूमि खरीदी गई थी, जिसके नामांतरण के लिए मेरे द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया गया था, उक्त नामांतरण संबंधित कार्य के लिए जब मैं नायब तहसीलदार के बड़े बाबू लखपति सिंह एवं बाबू देवेंद्र से मिला तो उनके द्वारा नामांतरण करने के एवज़ में ₹10,000 रिश्वत की मांग की गई थी.
आवेदक की शिकायत प्राप्त होने के बाद रीवा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसके बाद रीवा लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया, शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी देवेंद्र द्वारा शिकायतकर्ता से 3000 रुपए ले लिए गए थे.
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लेकिन बाकी बच्चे आरोपियों द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने कार्यालय में दविश देते हुए लखपति सिंह पद सहायक ग्रेड 3 नायब तहसीलदार के बड़े बाबू को ₹3000 रिश्वत लेते ट्रैप किया गया एवं आरोपी देवेंद्र जायसवाल कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया जिस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.






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