Rewa News: रीवा जिले में धारा 144 लागू नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
रीवा जिले में नरवाई जलाने पर लगाया गया प्रतिबंध, जिले में लागू हुई धारा 144 नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं गर्मियों में आग की वजह से हो रही दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिले में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली नरवाई पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया है. इसी के साथ ही आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी किया गया है.
रीवा जिले में नरवाई जलाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर ₹2500 दो एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों पर ₹5000 तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर ₹15000 तक जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि फसलों की कटाई के बाद किसान खेतों को आग के हवाले कर देते हैं ऐसा करने वालों पर अब कार्यवाही की जाएगी. हार्वेस्टर के माध्यम से गेहूं की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य रखा गया है एवं जिन हार्वेस्टर में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नहीं लगाया जाएगा उन्हें गेहूं काटने की अनुमति नहीं मिलेगी. जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा.
इसकी देखरेख जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा की जाएगी दरअसल नरवाई जलाने के कारण मिट्टी में मौजूद कई लाभदायक सूक्ष्म जीव एवं कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं. जिसकी वजह से मिट्टी कठोर हो रही है और इसकी जलधारण क्षमता भी घट रही है इसके अलावा नरवाई जलाने की वजह से लगातार आगजनी की घटनाएं भी सामने आती हैं. जिसको देखते हुए जिले में प्रतिबंध लगाया गया है.
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