SC ने लगाई पतंजलि को फटकार, लगाया विज्ञापनों पर रोक, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कंटेप्ट नोटिस दिया है. वजह बीमारी को ठीक करने का विज्ञापन और देश को गुमराह करना.
Patanjali News: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के बीमारी ठीक कर देने बाले विज्ञापन या गुमराह करने बाले विज्ञापन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पिछले साल ऐसे विज्ञापन को रोकने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी ने ईस आदेश को नजरअंदाज कर दिया. कोर्ट के इस पुराने आदेश के उल्लंघन पर बाबा रामदेव और कंपनी के मेनेजिंग डायरेक्टर (MD) आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस थमाया है.
पतंजलि ने क्या कहा
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा यह कहा गया है हम कोर्ट के आदेश का ही इंतजार कर रहे थे. हम कोर्ट के निर्देशो का पालन करेंगे.
यह है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमे 17 अगस्त 2022 को कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
इस याचिका में यह कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सिनेशन और अलैपैथी को लेकर गलत प्रचार किया है साथ ही अपनी दवाइयों द्वारा कुछ बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा भी किया गया.
इस केस की अगली सुनबाई 19 मार्च को होगी.
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कोर्ट ने कहा कंपनी भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है
जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि को कहा की कंपनी भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही. पतंजलि द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसकी दवाइयों से कुछ बीमारियां को ठीक किया जा सकता है. जबकि इन दावों के कोई ठोस सबूत नही है.
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कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है साथ ही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भी फटकार लगाया है. कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट में बताई गई बीमारियों के उपचार का दावा औए ऐसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती.
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