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Rewa News: रीवा जिले में चेक बाउंस मामले में शिक्षक को जेल की सजा, ब्याज पर लिए थे पैसे

रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक शिक्षक को चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है

Rewa News: रीवा जिले में चेक बाउंस के मामले में एक शिक्षक को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है शिक्षक को 6 महीने जेल में ही बिताने पड़ेंगे, दरअसल शिक्षक ने ब्याज पर पैसे लिए थे इस दौरान उसने एक चेक भी दिया था और चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए जाने पर 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है.

जवा तहसील अंतर्गत ग्राम गर्भे निवासी शिक्षक को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाने पर छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है, साथ ही ब्याज सहित 2,61,446 रुपए देने के आदेश दिए है.

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शिक्षक छोटेलाल कोल पिता श्यामलाल निवासी लोहगढ़ गर्भे ने रमगढ़वा निवासी रणबहादुर सिंह पिता सुरेंद्र बहादुर सिंह से निजी आवश्यकता के लिए दिसंबर 2018 में 2 लाख रुपए लिए थे, कहा था कि एक माह में पैसे वापस कर देगा, लेकिन समय से राशि का भुगतान नहीं किए जाने से रणबहादुर सिंह ने पैसे की मांग की तो छोटेलाल ने अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा डभौरा का चेक क्रमांक 0645677 में 2 लाख की राशि का 24 दिसंबर 2019 को चेक दिया, जो बाउंस हर गया.

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इसके बाद परिवादी है न्यायालय की शरण ली और मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद छोटेलाल को दोषी पाने पर अधिनियम की धारा 138 में 6 माह के सश्रम कारावास तथा धारा 357 (3) के अंतर्गत चेक जारी दिनांक से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल 2 लाख 61 हजार 446 रुपए प्रतिकर एवं एक माह का सश्रम कारावास एवं धारा 359 के अंतर्गत उपगत व्यय 4 हजार रुपए अदा, करने का आदेश दिया है.

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