Madhya Pradesh

MP Employee News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नही मिलेगा वेतनमान

MP Government Employees News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला सुनाकर बड़ा झटका दिया है. जिसमें हाईकोर्ट द्वारा कहा गया की जो भी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन या पदोन्नति को लेकर इनकार करता है. तो उसे क्रमोन्नति और समयमान वेतन का लाभ नही दिया जाएगा

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MP Employee News: मध्य प्रदेश के ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पदोन्नति लेने से इनकार कर रहे हैं उन्हें हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को झटका देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो फिर उसे क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ भी नहीं मिलेगा.

राज्य सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के पक्ष में है जिसके अनुसार अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो भविष्य में उसे किसी भी तरह की वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे में अब लाखों सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है.

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राज्य सरकार ने कोर्ट में दिया था यह तर्क

इस पूरे पर बात को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि अगर कोई कर्मचारी खुद ही पदोन्नति लेने से इनकार कर रहा है तो ऐसे में भविष्य में उसे किसी भी पदोन्नति या वेतनमान का अधिकार नहीं हो सकता, इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है.

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बढ़ सकती है शिक्षकों की मुश्किलें

मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षक ऐसे हैं जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ होकर नौकरी कर रहे हैं लेकिन अगर वह पदोन्नति लेते हैं तो फिर उन्हें स्थानांतरित होना पड़ेगा, जिसके डर से शिक्षकों ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन न्यायालय के इस आदेश के बाद से लाखों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि अगर शिक्षक पदोन्नति लेने से इनकार करते हैं तो फिर उन्हें क्रमन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा.

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