Madhya Pradesh

MP Dry Day 2025: मध्य प्रदेश में शराब बिक्री परिवहन और भंडारण पर इस दिन रहेगा प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश

MP Liquor Shop Closed: मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से होली पर शराब बिक्री परिवहन और भंडारण पर लगाया गया प्रतिबंध

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MP Dry Day 2025: देशभर में 14 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार के द्वारा होली के दिन शराब की बिक्री परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध (MP Liquor Shop Closed) लगाया गया है, यानी अगर आप शराब पीने के आदी हैं तो फिर होली के दिन आपको दुकानों में शराब नहीं मिलेगी.

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MP Dry Day 2025 बंद रहेंगे सरकारी ठेके

13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली बनाई जाएगी, इस दौरान हुड़दंग को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से 14 मार्च 2025 को शासन ने ड्राई डे रखने का फैसला किया है, जिस पर सुरा प्रेमियों को शराब नहीं मिलेगी.

14 मार्च को ड्राई डे (MP Dry Day 2025) के दिन सरकारी ठेके बंद रहेंगे और शराब की बिक्री परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. जारी किए गए आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब की बिक्री परिवहन और भंडारण करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी.

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इस दिन खुलेंगे शराब की दुकान

होली पर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने तथा त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के उद्देश्य से यह पाबंदी लगाई गई है, जिसके अनुसार 13 मार्च 2025 की रात से शराब दुकान बंद की जाएगी, तथा 14 मार्च जिस दिन रंग खेला जाएगा पूरे दिन शराब दुकान बंद रहेगी और फिर 15 मार्च को सुबह ही शराब की बिक्री शुरू होगी.

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