MP News: सरकारी नौकरी के लिए हटाई जाएगी 2 बच्चों वाली शर्त, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
एमपी में 26 जनवरी 2001 से यह प्रविधान था कि जिन लोगो का तीसरा बच्चा था, उन्हें सरकारी नौकरी नही मिलेगी एवं जो लोग सरकारी नौकरी में होंगें और निर्धारित अवधि के बाद उन्हें तीसरी संतान होती है तो, उनकी सेवा समाप्त करने का नियम है. जिस वजह से कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा.

MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों वाली शर्त हटाई जा सकती है. इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन के प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है.
इसके अलावा एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यह परिवर्तन नियमों में परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि को लेकर हो सकता है. परिवीक्षा अवधि पूरी होने के 6 माह में ही कर्मचारी को नियमित किया जाएगा. इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.
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कर्मियों को होगा इसका लाभ
प्रदेश में स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस नए प्रविधान से लाभ होगा. वर्तमान प्रविधान के कारण कई कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए और कई लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई. हालांकि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें इस नए प्रविधान के बाद कोई राहत नही मिलेगी, क्योंकि निर्णय को पुरानी तिथि से लागू नही किया जाएगा.
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परिवीक्षा अवधि के नियम में संशोधन
सरकार परिवीक्षा अवधि के नियम में भी संशोधन करने जा रही है. जिसमे नियुक्ति के बाद 2 या 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के छः माह के पहले ही नियमित किया जाएगा. अभी इसमें काफी बिलम्ब होता है, जिस कारण इसका असर वार्षिक वेतनवृद्धि पर पड़ता है. मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ द्वारा इस मुद्दे को लंबे समय से उठाया जा रहा था.





