New Year 2026: अगर नए साल में करना है शराब पार्टी तो लेना होगा लाइसेंस, आबकारी विभाग ने तय की फीस
New Year 2026: अगर आप इस नए साल में शराब पार्टी करने बाले हैं, तो आपको लाइसेंस फीस देना होगा. नही तो विभाग द्वारा सख्त कर्रवाई की जाएगी. आइए डिटेल से जान लेतें हैं कि, कितनी देनी होगी लाइसेंस फीस

MP News: अगर नए साल (New Year 2026) में आपने जाम छलकाने का विचार बनाया है या आपने कुछ दोस्तों के साथ घर मे ही न्यू ईयर पार्टी (New Year Party 2026) करने का विचार बनाया है, तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आबकारी विभाग ने लाइसेंस फीस तय कर दी है. अगर किसी के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब पार्टी की गई तो विभाग द्वारा सख्त कर्रवाई की जाएगी.
New Year 2026 शराब पार्टी के लिए कितनी देनी होगी लाइसेंस फीस?
सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर कोई खुद के मकान में शराब पार्टी करना चाहता है तो 500 रुपये प्रति लाइसेंस, इसके अलावा मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवन में पार्टी करने के लिए 5000 रुपये प्रति लाइसेंस फीस देनी होगी. इसके अलावा लाजिंग बोर्डिंग की सुविधा बाले होटल, रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए दस हजार रुपये प्रति लाइसेंस फीस देनी होगी.
लोगों की संख्या के हिसाब से देनी होगी लाइसेंस फीस
आबकारी विभाग द्वारा व्यावसायिक किस्म के कार्यक्रमों के लिए, लोगों के हिसाब से फीस निर्धारित की गई है. जैसे 500 व्यक्ति बाले कार्यक्रम के लिए 25 हजार रुपये, एक हजार लोगों बाले कार्यक्रमों के लिए 50 हजार, 2 हजार के लिए 75 हजार, पांच हजार तक के लिए एक लाख और पांच हजार से अधिक के लिए दो लाख रुपये तक लाइसेंस फीस देनी होगी.
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