MPPSC State Forest Service Pre-Exam: जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य वन सेवा प्री परीक्षा के दो गलत सवालों के मिलेंगे नंबर
एमपीपीएससी कि राज्य वन सेवा परीक्षा के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला गलत सवालों के मिलेंगे अंक बनाई जाएगी नई मेरिट लिस्ट - MPPSC State Forest Service Pre-Exam
MPPSC State Forest Service Pre-Exam: मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्री परीक्षा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है इसके बाद परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को गलत सवालों के भी अंक दिए जाएंगे इसके लिए नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी.
जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी की राज्य वन सेवा प्री- परीक्षा (MPPSC State Forest Service Pre-Exam) को लेकर बड़ा फैसला दिया है, अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पूछे गए तीन सवालों को चुनौती दी थी इसमें दो सवालों को कोर्ट ने गलत पाया. कोर्ट ने एमपी-पीएससी-2023 की प्री परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मान उसे डिलीट करने के निर्देश दिए.
वहीं एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी के दिए उत्तर चदल्लीज को गलत माना. कोर्ट ने इसके उत्तर च्जयपुरज्को सही करार दिया है। डिलीट प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर जयपुर लिखने वालों को अंक मिलेंगे। कोर्ट ने राज्य वन सेवा- 2023 की 30 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए प्री की नई मेरिट लिस्ट बनाने निर्देश दिए हैं.
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बता दें की प्री परीक्षा को लेकर प्रदेशभर से 19 याचिकाएं लगी थीं, भोपाल के आनंद यादव ने तीन सवालों को चुनौती दी थी, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह जनहित याचिका नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों के प्रकरणों में विचार किया जाएगा. फिलहाल अब हाईकोर्ट (HC Jabalpur) ने परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए गलत सवालों के नंबर देने की बात कही है.
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