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Rewa News: रीवा में संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार दे रही 50 लाख तक का लोन, ऐसे करना होगा आवेदन

Sant Ravidas Swarojgar Yojana: रीवा जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के उद्योग स्थापित करने के लिए लोन दे रही है

Rewa News: रीवा जिले में संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के उद्योग परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर में लोन दे रही है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, गौरतलब है कि सरकार व्यापार को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए देशभर में कई तरह की योजनाएं संचालित है इसी क्रम में संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Swarojgar Yojana) के माध्यम से सरकार बिजनेस लोन प्रदान कर रही है.

यदि आप अपने गांव या शहर में रहकर कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आप संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Swarojgar Yojana MP) के माध्यम से आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में संत रविदास स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं.

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आवेदन की प्रक्रिया और योग्यता

संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए एवं आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठवीं पास एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो, इसी के साथ ही आवेदक इस जिले का निवासी होना चाहिए आवेदक के पास जाति निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए.

1 से 50 लाख रुपए तक मिल सकता है लोन

आवेदक को स्वरोजगार परियोजनाओं हेतु एक लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक की उद्योग परियोजनाएँ जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेंसिंग एवं इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाओं में ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी.

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आवेदन की प्रक्रिया – Sant Ravidas Swarojgar Yojana Apply Online

कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति एम.पी. पाठक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन कर सकते है. अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला अंत्यावसायी कमरा नं.-3 प्रथम तल कलेक्ट्रेट में कार्यालीन समय में संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं

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