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Rewa News: मऊगंज जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामे पर हाई कोर्ट जबलपुर का बड़ा फैसला, वेतन से इंजीनियर भरेंगे जुर्माना

पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निजी भूमि पर बना दी गई जबरन सड़क जबलपुर हाईकोर्ट (High Court Jabalpur) ने अधिकारियों को लगाई फटकार रोजाना भरना पड़ेगा ₹15000 जुर्माना

Rewa News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department) के कारनामे पर हाईकोर्ट जबलपुर (High Court Jabalpur) ने बड़ा फैसला सुनाया है, माननीय न्यायालय के द्वारा निजी भूमि पर सड़क निर्माण कार्य को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री (Executive Engineer) पर जुर्माना लगाया है. जब तक याचिकाकर्ता की भूमि से सड़क नहीं हटाई जाती तब तक रोजाना कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से ₹15000 प्रतिदिन जुर्माना भरना पड़ेगा.

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यह पूरा मामला निजी भूमि पर सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है दरअसल मऊगंज जिले (Mauganj District) के कुलबहेरिया गांव निवासी भास्कर दत्त द्विवेदी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में याचिका लगाई थी, याचिकाकर्ता भास्करदत्त द्विवेदी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह याचिका लगाते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्टे के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजी भूमि पर सड़क निर्माण कर दिया गया.

इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने स्टे के बावजूद सड़क निर्माण कार्य पर पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department) के अधिकारियों को फटकार लगाई है और जुर्माने की अलग से ₹25000 जमा करने के निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की दोनों राशियों की वेतन से कटौती की जानकारी प्रमुख सचिव को भी देनी होगी, वहीं मुख्य सचिव को पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालनयंत्री पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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ये है पूरा मामला

मऊगंज जिले के कुलबहेरिया गांव निवासी भास्करदत्त द्विवेदी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में सड़क बनाई जा रही थी, जिसमें उनकी जमीन पर कोर्ट ने पहले से ही स्टे दिया हुआ था इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department) के द्वारा जबरन भास्करदत्त द्विवेदी की भूमि पर सड़क निर्माण कर दिया गया. जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट (HC Jabalpur) ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है.

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