Rewa News: मऊगंज जिले में निलंबित हुआ सभी शस्त्र लाइसेंस, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
मऊगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उप निर्वाचन के मध्य नजर जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस को कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया है
Rewa News: मऊगंज जिले में सभी शस्त्र लाइसेंस को कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा निलंबित कर दिया है दरअसल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने मतदान के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जनपद पंचायत मऊगंज एवं नईगढ़ी, जिला मऊगंज के ग्राम पंचायत गढ़वा एवं शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले सभी लायसेंसधारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये हैं.
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कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी लाइसेंस धारी अपने लायसेंस पर अंकित (बैंक/शासकीय गार्ड को छोड़कर) सभी शस्त्र अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा.