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Mauganj News: मऊगंज जिले के चार तस्करों को 12 वर्ष का कारावास, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

Mauganj News: न्यायालय का बड़ा फैसला नशीली कफ सिरप की तस्करी मामले में चार आरोपियों को 12 वर्ष का कारावास

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Mauganj News: मऊगंज जिले के चार नशा तस्करों को न्यायालय ने 12-12 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है, यह फैसला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीवा की अदालत के द्वारा सुनाया गया है.

बता दे की हनुमना पुलिस के द्वारा 17 नवम्बर 2022 को उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे एक फोरव्हीलर वाहन को हनुमना डीपी होटल के समीप रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो वाहन में 7 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद हुई थी, इस मामले में बोलेरो वाहन क्रमांक MP17CB2112 को जप्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, इस पूरे मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह के द्वारा की गई थी.

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चार लोगों को किया गया था गिरफ्तार

नशीली कफ सिरप की तस्करी करते हुए पुलिस के द्वारा अरमान मोहम्मद पिता मुबारक दीन, सैफ अली पिता मोहम्मद अंसारी, सरफराज अंसारी पिता शमीद मोहम्मद सभी निवासी देवरा थाना शाहपुर एवं आरिफ मोहम्मद पिता इस्लाम मोहम्मद निवासी घुरेहटा थाना मऊगंज को गिरफ्तार किया गया था.

इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, इस मामले में लगभग 4 साल बाद अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीवा की अदालत में  सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने साक्ष्य और गवाह पेश किए.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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इनकी रही भूमिका

इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी शैल यादव के साथ-साथ सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह चौहान, आरक्षक नितिन शुक्ला, आरक्षक दिवाकर सिंह, आरक्षक कन्हैया सिंह, आरक्षक शिव दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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