Madhya Pradesh

IAS अधिकारी ऋजु बाफना पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या है वजह

MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजु बाफना (IAS Riju Bafna) पर आरटीआई का जवाब न देने के तहत जुर्माना की कार्यवाही की है

MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजु बाफना (IAS Riju Bafna) सहित अपर कलेक्टर पर जुर्माना की कार्रवाई की है दरअसल यह पूरा मामला आरटीआई के तहत जवाब न देने और लापरवाही से जुड़ा हुआ है.

इस मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा जिले में बिना किसी कारण के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आरटीआई के तहत उपलब्ध न करवाए जाने पर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है.

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इस पूरे मामले में अधिवक्ता राहुल अवधिया के द्वारा दलील दी गई कि उन्होंने पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन बिना किसी कारण के तत्कालीन कलेक्टर रिजु बाफना (IAS Riju Bafna) के द्वारा उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, बाद में उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत कलेक्ट्रेट शाखा में शस्त्र लाइसेंस आवेदन निरस्तीकरण के कारण और अन्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी चाही, लेकिन आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया.

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इसके बाद याचिकाकर्ता राहुल अवधिया के द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील आवेदन भी प्रस्तुत किया गया लेकिन वहां से भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए लिहाजा उन्होंने राज्य सूचना आयोग की शरण ली लेकिन फिर भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके, बाद में अधिवक्ता राहुल अवधिया ने हाई कोर्ट की शरण ली. फिलहाल इस पूरे मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर रिजु बाफना पर जुर्माना लगाते हुए जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं.

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