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New Liquor Policy in MP: एमपी के अब हर शराब दुकान पर होगी सरकार की नजर, नियम के उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना

MP Abkari Niti 2025: एमपी में शराब दुकानों के नीलामी की प्रकिया शुरू हो चुकी है. नई शराब नीति 2025-26 बदलाब के साथ लागू की जाएगी. 1 अप्रैल से अब हर दुकान पर सरकार की नजर रहेगी. जानें डिटेल

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MP New Liquor Policy: मध्य प्रदेश में आबकारी नीति-2025-26 को नए बदलाव के साथ एक अप्रेल से लागू किया जाएगा. 17 फरवरी से मध्यप्रदेश के सराब दुकानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसमे पहला अवसर वर्तमान में चला रहे दुकान संचालक को मिला. जिसमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान शराब दुकान संचालक लाइसेंस को रिन्यू करा पाएगा. अगर दुकान की नीलाम नहीं होती है तो, बाद में लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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मध्यप्रदेश के शराब नीति में बड़ा बदलाब

एमपी की सभी शराब दुकानों पर बिक्री पर नजर रखने के लिए अब पीओएस मशीन लगाने का फैसला लिया गया है. जिससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी, और यह भी पता लगाया जा सकेगा की किस दुकान ने कितनी बिक्री की है.

इसके अलावा नई शराब नीति में यह भी नियम लाया गया है कि शराब की बिक्री बारकोड को स्कैन करके ही की जाएगी और शराब के साथ-सा द खरीदारों को इसका बिल भी देना पड़ेगा अगर शासन द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में शराब दुकान संचालक को पहले तीन बार में ₹25000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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