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Rewa News: रीवा कलेक्टर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

MP Board 10th 12th Exam 2025: रीवा कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा केन्द्रों की सौ मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश किए लागू, बोर्ड परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board Exam 2025) द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (MP Board 10th 12th Exam 2025) को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, बता दें कि 25 फरवरी से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है ऐसे में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है.

बोर्ड परीक्षा सुचारू रूप से हो सके एवं परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था मेंटेन रहे जिसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल (Rewa Collector Pratibha Pal) द्वारा जारी किया गया, यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत पूरे रीवा जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों में लागू होंगे.

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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का प्रतिबंधात्मक आदेश

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा, इसके अलावा परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में सभी तरह के अस्त्र-शास्त्र लेकर आना भी प्रतिबंध होगा.

प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केंद्र की ओर जाने वाले मार्ग को किसी भी तरह से अवरोध नहीं करेगा, इसके अलावा परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में वाहनों का जमावड़ा भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.

कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे की टेबलेट, मोबाइल, फोन, ब्लूटूथ, कंप्यूटर, स्मार्टवॉच अथवा अन्य तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा अगर इस नियम का उल्लंघन कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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गोपनीयता भंग करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की पर्ची, किताब, पन्ने, पुस्तक, गाइड ले जाना भी वर्जित रहेगा, इसके अलावा परीक्षा केंद्र की गोपनीयता भंग करने वालों पर भी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. परीक्षा संचालन की अवधि में परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, टेलीफोन बूथ, फोटोकापी अथवा कम्प्यूटर सेंटर, मोबाइल रिचार्ज दुकान सहित कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी.

इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे कि लाउडस्पीकर, डीजे इत्यादि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, इतना ही नहीं बल्कि ड्यूटी में तैनात किसी भी अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवकों के साथ कोई बहस या फिर परीक्षा विरोधी वार्तालाप अथवा डराने धमकाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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