Madhya Pradeshनौकरी

MP NEWS: एमपी के इन 25 जिलों में सैकड़ो शिक्षकों की जायेगी नौकरी, सरकार ने जारी किया आदेश

MP Primary Teachers News: मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पदस्थ सैकड़ो प्राथमिक शिक्षकों (MP Primary Teachers) को नौकरी से हटाने की तैयारी, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड (B.Ed) योग्यता प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त

मध्य प्रदेश के 25 जिलों में सैकड़ो सरकारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, सरकार इन शिक्षकों को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया है, प्रदेश के स्कूलों में 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों (MP Primary Teachers) की नियुक्ति निरस्त की जाएगी. अभी प्रदेश के 25 जिलों में ऐसे 300 से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में लोक  शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, एक सप्ताह में नियुक्ति रद्द कर रिपोर्ट मांगी है.

ALSO READ: MP Seoni Viral Video: थाने पहुंचकर पुलिसकर्मी से भिड गए भाजपा नेता वीडियो वायरल, एसपी ने आरक्षक को कर दिया निलंबित

आदेश में है कि प्राथमिक शिक्षक (MP Primary Teachers) की व्यावसायिक योग्यता बीएड (B.Ed) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दी थी। इस निर्णय के आधार पर बीएड (B.Ed) योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे, प्राथमिक शिक्षकों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने भी तीन मई 2024 में यह निर्णय दिया था कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक को ही मान्य करें.

यानी 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड वाले प्राथमिक शिक्षकों (MP Primary Teachers) की नियुक्त मान्य नहीं होगी, इन जिलों में हैं बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा.

ALSO READ: MP News: मध्य प्रदेश के 20 शहरों में गूंजेगी FM Radio की आवाज, मोदी कैबिनेट में मिली मंजूरी

डीएड वालों की भी नियुक्ति होगी रद्द

मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी रद्द होगी, जिले में 11 अगस्त 2023 को या बाद नियुक्त कोई अन्य बीएड (B.Ed) योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति रद्द करें, 10 अगस्त, 2023 के पहले बीएड के आधार पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी.

ALSO READ: Rewa Airport News: बदल जाएगा रीवा एयरपोर्ट का नाम..? लोकार्पण से पहले उठी मांग

जरूर पढिए

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!