MP Anganbadi Bharti: आंगनवाड़ी भर्ती मामले में सीधी कलेक्टर कोर्ट में तलब, सरकार पर 50 हजार का जुर्माना
Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वर्ष 2011 में हुई आंगनबाड़ी भर्ती मामले में कलेक्टर को हाईकोर्ट ने तलब किया है और सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया
MP Anganbadi Bharti: सीधी जिला अंतर्गत वर्ष 2011 में हुई आंगनबाड़ी भर्ती का मामला अब अधिकारियों के गले का फांस बनता जा रहा है.हाईकोर्ट ने 13 साल बाद भी जवाब न पेश करने पर सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है और सीधी कलेक्टर को 30 मई को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के सामने उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.
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जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने आंगनबाड़ी भर्ती मामले में सरकार द्वारा 13 साल से जवाब न देने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार पर 50 हजार की कास्ट 3 दिवस में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने की निर्देश दिए हैं इस मामले की अब अगली पेशी दौरान 30 मई को सीधी कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होंगे.
यह पूरा मामला सीधी जिले में हुई आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ है. वर्ष 2011 में महिला अभ्यर्थी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आंगनबाड़ी भर्ती मे मनमानी का आरोप लगाया था. मामले को लेकर 13 साल से पेशी पर पेशी चल रही है नोटिस के बाद भी सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया। कोटनीन राजी जाहिर करते हुए कहा है कि कितने वर्षों से जवाब ना करना सरकार की उदासीनता को बताता है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
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