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MP Re Registration Rule: मध्य प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अब गाड़ियों का करवाना होगा री-रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का करवाना होगा री-रजिस्ट्रेशन, नियम में हुआ बड़ा बदलाव - MP Vehicle Re Registration Rule

MP Re Registration Rule: मध्य प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अब दूसरे राज्यों से वाहन खरीदने पर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है जिसके बाद अब वाहनों का री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा ऐसा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, अगर कोई भी वाहन मालिक अपने गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन (MP Vehicle Re Registration) नहीं करवाता है तो उसकी गाड़ी को जप्त कर लिया जाएगा इसके अलावा मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सरकार यह नया नियम जुलाई 2024 से लागू करने जा रही है.

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दरअसल वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि लोग दिल्ली मुंबई सहित अन्य राज्यों से सस्ती कीमतों में गाड़ियां खरीद कर लाते हैं और फिर सेकंड हैंड गाड़ियों को यहां आकर बिक्री करते हैं, इसके अलावा लोग दूसरे राज्यों से गाड़ियां लाकर यहां चलाते हैं, ऐसे में शासन को राजस्व का नुकसान होता है.

ऐसे लोगों के खिलाफ अब शासन सख्त रुख अपनाने वाला है अब दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने के बाद आपको मध्य प्रदेश में भी री-रजिस्ट्रेशन (MP Vehicle Re Registration Rule) करवाना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन मालिक के खिलाफ जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी.

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नए नियम के अनुसार अगर अब आप मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से कार, छोटे माल वाहक वाहन और मोटरसाइकिल एवं मोपेड स्कूटर खरीदने हैं तो ऐसी गाड़ियों का आपको मध्य प्रदेश में आकर री-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी आप इन गाड़ियों को एमपी की सड़कों पर चला पाएंगे.

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