Madhya PradeshRewa news

Rewa News: रीवा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक देवेंद्र सिंह परिहार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक देवेंद्र सिंह परिहार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Rewa News: आदिम जाति विभाग के जिला संयोजक देवेंद्र सिंह परिहार को मऊगंज कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिश्नर रीवा संभाग ने 14 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था और इनसे आरोप पत्र लिया गया था, आरोप पत्र मे इनके द्वारा गोल-गोल जवाब दिया गया था, इनके जबाब से असंतुष्ट होकर कमिश्नर रीवा संभाग ने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं.

ALSO READ: MP News: उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के क्षेत्र में हुआ सबसे कम मतदान, चर्चा में आया रीवा और मऊगंज जिला

इस आरोप में किया गया था निलंबित

देवेन्द्र सिंह परिहार क्षेत्रीय संयोजक एवं प्रभारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा/मऊगंज को जिला मऊगंज में आयोजित टीएल बैठकों में सूचना दिये बिना अनुपस्थित रहने एवं ट्राईबल छात्रावासों में रिक्त सीटों की पूर्ति में लापरवाही बरतने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की निरंतर अवहेलना करने के आरोप में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 30/तीन/विभा.जांच/1/2024 दिनांक 14.02.2024 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक तीन/विभा. जांच/1/2024/1196 दिनांक 28.03.2024 से देवेन्द्र सिंह परिहार के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.

देवेन्द्र सिंह परिहार अधिरोपित आरोपों के संबंध में अपना प्रतिवाद उत्तर पत्र दिनांक 09.04.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत आरोप के उत्तर का परीक्षण किया गया, जिसमे जवाब समाधानकारक नही पाया गया.

ALSO READ: Rewa News: रीवा और सतना में संचालित स्टोन क्रशर प्लांट की होगी जाँच, राज्य स्तरीय अधिकारी करेंगे निरीक्षण

संयुक्त कलेक्टर करेंगे विभागीय जांच

आरोपों की सत्यता की विस्तृत जांच हेतु देवेन्द्र सिंह परिहार के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जांच संस्थित कर अपर कलेक्टर जिला-रीवा को विभागीय जांच अधिकारी तथा प्रमोद कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग शाखा, कार्यालय कलेक्टर जिला-रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है. विभागीय जांच अधिकारी निर्धारित समयावधि में जांच पूर्ण कर 02 प्रतियों में जांच प्रतिवेदन तथा मूल अभिलेख कमिश्नर कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिऐ निर्देशित किया गया है.

ALSO READ: MP New Parking Policy: मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही नई पार्किंग नीति, अब फास्टैग से कटेगा पैसा

जरूर पढिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!