पंचायत सचिव की मृत्यु दौरान परिजन को दूसरे जिले में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, नियम में होने जा रहा बड़ा बदलाव
पंचायत सेवा नियम 2011 में होने जा रहा संशोधन, अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब पंचायत सचिव के परिजनों को नहीं होना पड़ेगा परेशान
मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है सेवा में रहते यदि पंचायत सचिव की किसी वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्त के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि अगर संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में नौकरी दी जाएगी, इसके लिए पंचायत सेवा नियम 2011 में संशोधन किया जाएगा, लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही यह नियम लागू कर दिया जाएगा.
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अब तक पंचायत सचिव की मृत्यु दौरान उनके परिजनों को दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्त देने का कोई प्रावधान नहीं था इसके बाद विभागीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जब अनुकंपा नियुक्त से संबंधित मामलों की समीक्षा की तो पाया गया की पिछड़ा वर्ग समेत अन्य आरक्षित वर्ग के लिए संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है जिसके कारण पंचायत सचिव के परिजनों को नौकरी मिलने में भारी परेशानियां होती हैं.
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इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) का नियम 2011 में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं, इस संबंध में विभाग में 15 मार्च 2024 को राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां सुझाव मांगे थे अधिकारियों ने बताया कि किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है लिहाजा अब संशोधन नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही यह नियम लागू कर दिए जाएंगे.
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