MP News: मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में बदलाव की तैयारी, 14 धाराओं में होगा संशोधन
मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम (Madhya Pradesh Panchayat Raj Act) की कई धाराओं में बदलाव का फैसला लिया है, जिसके लिए जिला पंचायत सीईओ से धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव मांगे गए हैं
MP News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पंचायत राज संचालनालय (Panchayat Raj Directorate) के मुताबिक अब तक 14 अधिनियम की धाराओं में संशोधन का निर्णय लिया जा चुका है.
इसके संबंध में जिला पंचायत सीईओ से धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव मांगा गया है, इसी के साथ ही अगर किसी अन्य धाराओं में संशोधन की जरूरत होती है तो उसको लेकर भी सुझाव भेजने के लिए कहा गया है. पंचायत राज संचालनालय को लगता है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की कई धाराओं में आज की परिस्थितियों में संशोधन की जरूरत है, लिहाजा बदलाव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है.
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प्राथमिक तौर पर अधिनियम की 14 धाराएं जिनमें धारा 17, 25, 32, 43, 55, 69, 75, 76-क, 77-क, 84, 117, 125, 126 एवं 127 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है. आयुक्त पंचायत राज मनोज पुष्प ने सभी जिला पंचायत सीईओ को इससे अवगत कराते हुए सुझाव और अभिमत एक सप्ताह के भीतर देने को कहा है, हालाकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इन धाराओं में बदलाव की क्या आवश्यकता आ गई है? इनमें क्या बदलाव किया जाना है?
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इन धाराओं में हुआ बदलाव – Madhya Pradesh Government
- धारा 17: सरपंच-उपसरपंच के चुनाव से संबंधित है.
- धारा 25: जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी.
- धारा 32: जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है.
- धारा 43: नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, इसमें उल्लेखित है कि राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए नियम बनाएगी, इसमें भी संशोधन किया जाना है.
- धारा 55: पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण का नियंत्रण करती है। इसमें भी संशोधन किया जाना है.
- धारा 69: सचिव और सीईओ की नियुक्ति से संबंधित.
- धारा 75: ब्लॉक के अंदर संपत्ति हस्तांतरण पर शुल्क से संबंधित है.
- धारा 76-कः जिला पंचायतराज फंड के पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित है.
- धारा 77-कः पंचायत की ग्राम सभा की कर लगाने की शक्ति से संबंधित है.
- धारा 84: पंचायतों के कार्यों के निरीक्षण से संबंधित.
- धारा 117: सदस्यों को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक और भत्ते देने पर रोक लगाती है.
- धारा 125: ग्राम पंचायत मुख्यालय के विभाजन, परिवर्तन और एकीकरण से संबंधित है.
- धारा 126: गांव के विस्थापन से संबंधित है.
- धारा 127: ब्लाक और जिला पंचायत की सीमाओं में बदलाव से संबंधित है.
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