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Rewa News: मऊगंज कलेक्टर के निर्देश पर रीवा जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित

मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव (Mauganj Collector Ajay Shrivtastav) के निर्देश पर रीवा जिला शिक्षा अधिकारी (Rewa Jila Shiksha Adhikari) सुदामालाल गुप्ता ने प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित - Rewa News

Rewa News: रीवा जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्राथमिक शिक्षक रेखा सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है यह कार्यवाही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निर्देश पर की गई है.

यह पूरा मामला अतिथि शिक्षक के चयन से जुड़ा हुआ है जानकारी के अनुसार कन्हैयालाल साकेत द्वारा मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव (Mauganj Collector Ajay Shrivtastav) के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी शिकायती पत्र में कहा गया कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला क्षत्रगढ कला में वर्तमान सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक वर्ग 3 के लिए कन्हैयालाल साकेत का चयन नहीं किया गया जो शासन के नियमों की विपरीत है.

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सगे संबंधी का कर दिया चयन

विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रेखा सिंह ने गोपनीय एवं फर्जी तरीके से अपने सगे संबंधी गरिमा सिंह का चयन अतिथि शिक्षक वर्ग 3 पद पर कर दिया और उनसे शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है जानकारी लगने के बाद मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा उक्त शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी नईगढ़ी जिला मऊगंज द्वारा करवाई गई.

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढी जिला मऊगंज द्वारा कलेक्टर जिला मऊगंज को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक शाला में दो शिक्षकों का होना अनिवार्य है. वर्तमान सत्र 2023-24 में विद्यालय में कुल 30 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है. सचिव श्रीमती रेखा सिंह (Rekha Singh) प्राथमिक शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया में शासन के नियमों को दर किनार किया गया है एवं श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है.

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शासन के निर्देशों का किया गया उल्लंघन

रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा नियमानुसार पूर्व में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना चाहिये था किन्तु आवेदक श्री कन्हैया लाल साकेत द्वारा अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र लेकर सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक के पास गये थे किन्तु सचिव श्रीमती रेखा सिंह द्वारा उनकी सहमति पत्र स्वीकार नहीं किया गया. सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा दिनांक 17.07. 2023 को नवीन आवेदन पत्र प्राप्त कर शाला प्रबंधन समिति की बैठक कर नये अतिथि शिक्षक को रक्खे जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

शासन के निर्देशानुसार पूर्व में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन किया जाना चाहिये था। पूर्व में गठित पैनल में चयनित अतिथि शिक्षक द्वारा असहमति देने पर संकुल में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन कर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिये था किन्तु सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया.”

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लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निलंबित

प्राथमिक शिक्षक रेखा सिंह द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने एवं उक्त कृत्य से शासकीय कार्य एवं विद्यालय संचालन के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं पदीय दायित्व के प्रति उदासीनता परिलक्षित होती है. जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम 1.2.3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है.

अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक पाठशाला क्षत्रगढ कला, संकुल शा०उ०मा०वि०भीर, जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढी जिला रीवा नियत किया जाता है. संबंधीजन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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