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MP High Security Number Plate: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आई बड़ी अपडेट, कार और बाइक वालो को भारी पड़ सकती है यह लापरवाही

MP HSRP Number Plate को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, सड़क पर दौड़ रहे इन वाहनों का भी काटा जाएगा चालान

MP High Security Number Plate: मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP Number Plate को लेकर बड़ी अपडेट आई है कार और बाइक वाले अगर लापरवाही करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) को अनिवार्य कर दिया है. लेकिन राज्य और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है.

यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (MP High Security Number Plate) नए एवं पुराने दोनों वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है. अगर यह नंबर प्लेट नहीं लगी होती है तो वाहन मालिकों को जुर्माना देना पड़ता है. एमपी की कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर यह नियम अनिवार्य किया है.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (MP High Security Number Plate) लगाने में उन वाहन स्वामियों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जिनके पास ऐसे वाहन है जिनकी कंपनियां ही बंद हो चुकी है. ऐसे में कार और बाइक के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग नहीं हो पा रही है.

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वाहन मालिक ने RTO पहुंचकर की शिकायत

कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP Number Plate) को लेकर जब एक व्यक्ति का चालान काटा तो वह शिकायत लेकर आरटीओ पहुंच गया. दरअसल पीड़ित के द्वारा जानकारी दी गई की उसके पास जो स्कूटर मौजूद है वह कंपनी अब बंद हो चुकी है. पुराने काइनेटिक होंडा स्कूटर के मालिक ने परिवहन विभाग पहुंचकर यह शिकायत की है.

मालिक ने कहा है कि उन्होंने सन 1984 में लॉन्च हुआ काइनेटिक होंडा स्कूटर खरीदा था और अभी वर्ष 2024 में भी वह इस स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन यह कंपनी बंद हो चुकी है जिसके कारण वह HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक नहीं कर पा रहे हैं.

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आपका भी कट सकता है चालान

कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (MP HSRP Number Plate) को मैंडेटरी कर दिया है. ऐसे वाहन जिनमे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उनका चालान काटा जाएगा. अभी भी सड़कों पर ऐसे भी वाहन दौड़ रहे हैं जिनकी कंपनियां ही बंद हो चुकी है. ऐसे में उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना किसी समस्या से काम नहीं है. ऐसे वाहन मालिकों का चालान काटा जा सकता है. HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की गाइडलाइन को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.

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