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Rewa Mauganj News: रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति मामले में मऊगंज जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी

मऊगंज जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ उच्च न्यायालय ने जारी किया जमानती वारंट

Rewa Mauganj News: जनपद पंचायत मऊगंज के सीईओ के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर जमानती वारंट जारी किया है! और सीईओ को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

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जनपद पंचायत मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सूजी मे रोजगार सहायक के पद पर विकास पांडेय की गलत नियुक्ति को रीवा निवासी धर्मराज विश्वकर्मा ने अपने अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर मे चुनौती दी थी. मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को राज्य शासन को निर्देश दिए थे कि ग्राम पंचायत सूजी में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर की गई नियुक्त से संबंधित सभी रिकार्ड पेश करे.

जब मामला 25 जनवरी को सुनवाई के लिए लाया गया तो फिर रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए. जिस पर कोर्ट ने ऑफिसर इंचार्ज पर ₹5000 की कास्ट लगाई और अगली पेशी में रिकॉर्ड उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन इसके बावजूद भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए. बिगत दिवस सुनवाई दौरान पुन: रिकॉर्ड नहीं आने पर कोर्ट ने जनपद पंचायत मऊगंज सीईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है.

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